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Bihar SIR News: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार मतदाता सूची में आधार कार्ड को 12वें पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं. अंतिम वोटर लिस्ट 30 सितंबर को आएगी.
बिहार एसआईआर में अब आधार को भी मान्यता दे दी गई है. (फाइल फोटो)सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार एसआईआर मामले में सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया था. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ज्योमाला बागची की पीठ ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड अधिनियम, 2016 के तहत नागरिकता का प्रमाण नहीं है. हालांकि, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4) के अनुसार, यह व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए एक वैध दस्तावेज है.
यह फैसला बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आया है, जब लाखों मतदाताओं को दस्तावेजों की कमी के कारण मतदाता सूची से बाहर करने की आशंका थी. हालांकि, भारतीय निर्वाचन आयोग के पत्र में बताया गया कि आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल किया जाएगा. आधार अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, इसे केवल पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, न कि नागरिकता के प्रमाण के रूप में.
ईसीआई के वकील राकेश द्विवेदी ने बताया कि 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.6 प्रतिशत ने दस्तावेज जमा कर दिए हैं, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए. अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होगी. दूसरी ओर, ईसीआई ने चुनावी प्रणाली की सफाई के लिए राजनीतिक दलों के पंजीकरण पर सख्त कदम उठाए हैं. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 ए के तहत पंजीकृत राष्ट्रीय, राज्य और गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की जांच तेज कर दी गई है.
राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h…और पढ़ें
राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h… और पढ़ें
New Delhi,Delhi
September 09, 2025, 23:41 IST





