मनोरंजन » बुरी तरह फंसे रैपर बादशाह, पुलिस ने जारी किया लुक आउट नोटिस, नहीं जा सकते विदेश, यूट्यूब से हटा गाना ‘टटीरी’

बुरी तरह फंसे रैपर बादशाह, पुलिस ने जारी किया लुक आउट नोटिस, नहीं जा सकते विदेश, यूट्यूब से हटा गाना ‘टटीरी’

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‘टटीरी’ गाने विवाद को लेकर बादशाह के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी हो गया है. बादशाह को पुलिस के समक्ष तत्काल पेश होने के लिए भी नोटिस जारी किया गया. पुलिस बादशाह की गिरफ्तारी की तैयारी भी कर रही है. पंचकूला पुलिस ने यूट्यूब से विवादित गाने को हटवा दिया है. इसके अलावा, इस गाने को अन्य प्लेटफॉर्म से भी हटवाने की कार्यवाही जारी है.

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बुरी तरह फंसे बादशाह, पुलिस ने जारी किया लुक आउट नोटिस, यूट्यूब से हटा गानाZoom

बादशाह के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने की प्रक्रिया शुरू. (फोटो साभारः इंस्टाग्राम @badboyshah)

नई दिल्ली. रैपर-सिंगर बादशाग ‘टटीरी’ गाने को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं. सोशल मीडिया और गीतों में आपत्तिजनक कंटेंट के शामिल करने के लिए बादशाह के खिलाफ कार्रवाई हुई. हरियाणा पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए गायक आदित्य प्रतिक सिंह सिसोदिया उर्फ बादशाह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पंचकूला पुलिस ने उनके हाल ही में म्युजिक वीडियो ‘टटीरी’ के मामले में एफआईआर दर्ज की. फिर बादशाह के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि आरोपी (बादशाह) देश छोड़कर बाहर न जा सके.

इसके साथ ही पंचकूला पुलिस ने संबंधित वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटवाने के लिए नोटिस जारी किए हैं. इस संबंध में साइबर थाना सेक्टर-20, पंचकूला में FIR नंबर 28, दिनांक 06 मार्च 2026 के तहत धारा 296 भारतीय न्याय संहिता (BNS) तथा इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन (प्रोहिबिशन) एक्ट, 1986 की धारा 3 व 4 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस के अनुसार वीडियो में स्कूल यूनिफॉर्म पहने नाबालिग बच्चियों को स्कूल बैग फेंकते हुए और पढ़ाई से दूर भागते हुए दिखाया गया है. साथ ही “बादशाला” जैसे शब्दों का प्रयोग कर स्कूल और शिक्षा के माहौल को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है. इसके अलावा गाने में महिलाओं और लड़कियों के प्रति आपत्तिजनक व अशोभनीय शब्दों का प्रयोग भी पाया गया है.

हरियाणा रोडवेज बस और सरकारी स्कूल के उपयोग की जांच

जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि वीडियो में जींद डिपो की हरियाणा रोडवेज बस दिखाई गई है. पुलिस यह जांच कर रही है कि बस को वीडियो में दिखाने के लिए संबंधित विभाग से विधिवत अनुमति ली गई थी या नहीं. यदि बिना अनुमति बस का उपयोग किया गया पाया गया, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ धारा 120-बी के तहत भी कार्रवाई की जाएगी.

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