भारत » आप भगवान विष्णु के प्रबल भक्त हैं, तो आप प्रार्थना और ध्यान करें… CJI ने आखिर भरे कोर्ट में याचिकाकर्ता को ऐसा क्यों कहा?

आप भगवान विष्णु के प्रबल भक्त हैं, तो आप प्रार्थना और ध्यान करें… CJI ने आखिर भरे कोर्ट में याचिकाकर्ता को ऐसा क्यों कहा?

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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने खजुराहो के जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की टूटी मूर्ति को फिर से स्थापित करने की याचिका को ‘पब्लिसिटी इंटरेस्ट’ बताते हुए खारिज कर दिया.

'भगवान के प्रबल भक्त हैं, तो आप प्रार्थना और ध्यान करें', कोर्ट में बोले CJIसुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने खजुराहो के जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की टूटती मूर्ति को फिर से लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने इसेपब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशनकहा और याचिका पर विचार नहीं करने का फैसला किया.

यह याचिका राकेश दलाल ने दायर की थी. उनका कहना था कि जावरी मंदिर में स्थित सात फुट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति का सिर टूट चुका है और इसे बदलने और फिर प्रतिष्ठा करने की जरूरत है. यह मंदिर छतरपुर जिले में है और खजुराहो के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है.

अदालत ने क्या कहा
मुख्य न्यायाधीश बी आर गावई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि यह मामला केवल “पब्लिसिटी इंटरेस्ट” का है. सीजेआई ने कहा, “अगर आप भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं, तो खुद प्रार्थना करें और ध्यान करें. मूर्ति को लेकर अदालत से कुछ नहीं होने वाली.” याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि मूर्ति का सिर काफी टूट चुका है और इसकी मरम्मत या पुनर्निर्माण की अनुमति दी जानी चाहिए.

ASI का अधिकार क्षेत्र
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) के अधिकार क्षेत्र में आता है. सीजेआई ने कहा, “यह एक पुरातात्विक खोज है. ASI को अनुमति देनी है या नहीं, इस पर कई तरह के मुद्दे हैं.”

सीजेआई ने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा, “इसी बीच अगर आप शिवपूजा से परहेज़ नहीं करते, तो वहां जाकर शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं. खजुराहो का यह सबसे बड़ा शिवलिंगों में से एक है.”

याचिकाकर्ता की कोशिशें
राकेश दलाल ने याचिका में कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय और ASI को कई बार इस मामले में सूचित किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

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