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Maharashtra Local Body Polls: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सभी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराने का निर्देश दिया, सीमांकन 31 अक्टूबर 2025 तक पूरा करना अनिवार्य है, SEC की धीमी कार्रवाई पर असंतोष जताया.
सुप्रीम कोर्टजस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने 6 मई को दिए गए पूर्व आदेश के अनुपालन में राज्य चुनाव आयोग (SEC) की धीमी कार्रवाई पर असंतोष जताया. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिला परिषदों, पंचायत समितियों और सभी नगर पालिकाओं के चुनाव 31.01.2026 तक कराए जाने अनिवार्य हैं.
भाजपा नेता और पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 31 जनवरी 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव कराने का स्पष्ट निर्देश दिया है. हमारी सरकार इस दिशा में पूरी तरह तैयार है.” उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए समय पर चुनाव कराएगी.
कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया. उन्होंने कहा, “मुंबई में पिछले तीन-चार साल से निगम चुनाव नहीं हुए, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हुई है. सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है. हम इसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि चुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ होंगे.” गायकवाड़ ने पहले के कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि बार-बार देरी से जनता का विश्वास कम हुआ है. सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश महाराष्ट्र में लंबे समय से लंबित स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम है.
आपको बता दें कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसके लिए तय समयसीमा के भीतर सभी प्रक्रियाएं पूरी की जाएं. राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश दिया गया है कि दो सप्ताह के भीतर कर्मचारियों की सूची मुख्य सचिव को सौंपें, ताकि चुनाव की तैयारियों में किसी तरह की देरी न हो.
राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h…और पढ़ें
राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h… और पढ़ें
New Delhi,Delhi
September 16, 2025, 15:46 IST





